यू0पी0पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधान के लिए आप गांव किस जाति के लिए होगा आरक्षित, जाने कब पता चलेगा।

यूपी पंचायत चुनाव के लिए पंचायतीराज विभाग ने पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार 16 मार्च को कैबिनेट द्वारा हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस इयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट के इस निर्णय के आधार पर पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उ.प्र.पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी की है। इस नियमावली में 2015 को आधार वर्ष मानकर राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

शासन की ओर से जारी आदेश के तहत डीएम को 19 मार्च तक आरक्षण की अनंतिम आदेश के लिए तैयारी करनी है। उसके बाद 20 मार्च से 22 मार्च तक आरक्षण का अनंतिम प्रकाशन करना है। 20 मार्च से 23 मार्च तक आपत्तियां प्राप्त करनी है। 24 से 25 मार्च तक आपत्तियों का एकत्रीकरण व सूची तैयार करने को कहा गया है। उसके बाद 26 मार्च को आरक्षण की अंतिम प्रकाशन करना है।

जानिए क्या है पूरा शेड्यूल: 
-जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत  के निर्वाचन क्षेत्रों (वाॅर्डों) के आरक्षण व आवंटन का डीएम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना : 18  से 19 मार्च

-आरक्षित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आवंटन और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र (वाॅर्ड) के आरक्षण और आवंटन की प्रस्तावित सूची का डीएम द्वारा प्रकाशन : 20 से 22 मार्च।

प्रस्तावित सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त किया जाना : 20 से 23 मार्च।

-आपत्तियों का जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का संकलन और  डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण, निस्तारण व अंतिम सूची तैयार करना : 24 से 25 मार्च।

डीएम द्वारा आरक्षित ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख के पदों का आवंटन, जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के वाॅर्डों के आरक्षण व आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन तथा पंचायतीराज निदेशालय व जिला निर्वाचन अधिकारी को तय प्रारूप पर विवरण उपलब्ध करवाया जाना : 26 मार्च।

अशोक कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट